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रीवा | 18मार्च-2017 कमिश्नर एस.के. पॉल ने एक आदेश जारी कर सीधी जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौफाल के प्राचार्य/ मण्डलाध्यक्ष डोमनिक खाखा को परीक्षा अधिनियम-1937 के अन्तर्गत तथा म.प्र. सिविल सेवा नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है और निलम्बन अवधि में प्राचार्य श्री खाखा का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सीधी नियत किया गया है। उल्लेखनीय है कि श्री खाखा की परीक्षा डियूटी केन्द्राध्यक्ष के रूप मे लगाई गयी थी लेकिन उन्होने परीक्षार्थियों से नकल सामग्री निकालने में लापरवाही की और 9 मार्च को हायर सेकण्ड्ररी अर्थशात्र विषय की परीक्षा में एस.डी.एम चुरहट ने वहां पर 5 नकल प्रकरण बनाये। इस कृत्य की पूरी सूचना सीधी कलेक्टर ने कमिश्नर रीवा को दी जिसे गम्भीरता से लेते हुये कमिश्नर ए.एस.के पॉल ने उक्त प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया। कलेक्टर सीधी से अनुमोदन कराकर विद्यालय में अस्थाई रूप से प्राचार्य की व्यवस्था के लिये भी सीधी के जिला शिक्षाअधिकारी को निर्देश दिये गये है। |
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District: Hoshangabad
State: Madhya Pradesh