ट्रेन देश की लाइफ लाइन मानी जाती है. जब आपको किसी दूसरे शहर में जाना होता है तो सबसे पहले आपके जेहन में ट्रेन की सवारी ही याद आती है. लेकिन बीते दिनों में जिस तरह से टिकट बनवाने और कैंसिल करने के नियम बदले हैं उसके कारन आम आदमी के दिमाग में बहुत सी उलझन हैं तो फिर आइये देखते हैं किसको कितना रिफंड मिलेगा कितना नहीं
1. एक कन्फर्म टिकट ट्रेन के डिपार्टचर से 48 घंटे पहले कैंसिल करवाई जाती है तो एसी फर्स्ट क्लास/ एक्ज्यूटिव क्लास में 240 रूपए कैंसेलेशन चार्ज देना होगा.
२. एसी टू टायर/फर्स्ट क्लास के लिए 200 रूपए, एसी 3 टायर/एसी चेयर कार और एसी इकोनोमी क्लास के लिए 180 रूपए देने होगें. जबकि स्लीपर के लिए 120 और सेकंड क्लास के लिए 60 रूपए कैंसेलेशन चार्ज देना होगा
३. अगर कंफर्म टिकट को ट्रेन के डिपार्चर से 48 घंटे से 12 घटे के बीच कैंसिल करवाया जाएगा तो कैंसेलेशन चार्ज कुल किराए का 25 पर्सेंट देना होगा
४. ट्रेन के डिपार्चर से 12 से 4 घंटे के के बीच कैंसिल करवाया जाएगा तो कुल किराए का 50 पर्सेंट कैंसिलेसन चार्ज देना होगा.
५. ट्रेन के डिपार्चर के 30 मिनट पहले तक आरएसी या वेटिंग टिकट कैंसिल करने पर टिकट का पूरा रिफंड मिलेगा.
६. तत्काल टिकट को कैंसिल करवाने पर कोई पैसा रिफंड नहीं होगा हालंकिल ट्रेन के रद्द होने या 3 घंटे से ज्यादा लेट होने की स्थिति में टीडीआर फाइल करने पर रिफंड मिलेगा.