अशोकनगर | 08-अप्रैल-2017 राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 08 अप्रैल 2017 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर के मार्गदर्शन मे जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय मुंगावली/चंदेरी मे आयोजन किया गया। उक्त नेशनल लोक अदालत मे आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, एम.ए.सी.टी. प्रकरण; मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरणद्ध,वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रक्ररण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण; चोरी के मामलों को छोड़करद्ध, सेवा मामलें जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकरण के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिग्रेशन प्रकरण बैक, संपत्तिकर, जलकर, दुकानकिराया, दूरसंचार एवं विद्युत आदि प्रकरणों रखे गये। जिसमे न्यायालय मे लंबित एवं प्रीलिटिग्रेशन प्रकरणों का आपसी समझौता के आधार पर निराकरण किया गया। श्री रवि प्रकाश जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अषोकनगर द्वारा बताया गया कि उक्त दिनांक 08 अप्रैल 2017 को आयोजित होने वाली नेषनल लोक अदालत मे जिला न्यायालय अशोकनगर एवं तहसील न्यायालय मुंगावली/ चंदेरी कुल 17 खंडपीठ गठित की गयी है। जिसमे न्यायालय के 2185. रखे गये थे जिसमे से 173 प्रकरण निराकृत हुये जिसमे से 6766479 की वसूली हुई एवं तथा नगरपालिका के प्रीलिटिग्रेषन प्रकरण 1014 रखे गये 77 प्रकरण निराकृत हुये जिसमे 244100 की वसूली हुई एवं बैंक प्रीलिटिग्रेशन प्रकरण 1371 रखे गये 01 प्रकरण निराकृत हुये जिसमे से 118500 की वसूली हुई एव विद्युत प्रकरण 150 रखे गये जिसमे 150 निराकृत हुई वसूली हुई 4277431 कुल 4720 प्रकरण रखे गये जिसमे से 401 प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमे कुल 11406510 की वसूली हुई।