भोपाल | 23-मार्च-2017 सभी करदाताओं से कहा गया है कि वेट अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार मार्च के देय कर का भुगतान 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से करें। इसके अतिरिक्त जिन व्यवसायियों द्वारा 2015-16 के वृत्तिकर का भुगतान सितम्बर 2016 में नहीं किया है, वे मार्च में वृत्तिकर का भुगतान अनिवार्य रूप से करें। वाणिज्यकर अधिकारी ने सभी शासकीय विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से अनुरोध किया है कि उनके द्वारा स्रोत पर माह मार्च 2017 के पूर्व काटी गई टीडीएस की राशि का भुगतान मार्च में करना सुनिश्चित करें एवं मार्च में काटी गई टीडीएस की राशि का भी भुगतान मार्च में करें।