बालाघाट | 15-मार्च-2017 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) वर्ष 2016-17 के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोवाड़ के ग्राम मोवाड़ में 22 आवास एवं ग्राम डोंगरिया में 08 आवास के लक्ष्य विरूद्ध सचिव ग्राम पंचायत एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा एसईसीसी डाटा-2011 की सूची से कुल 30 हितग्राहियों का चयन किया गया। ग्राम पंचायत स्तर से चयन किये गए हितग्राहियों की पात्रता एवं अपात्रता के संबंध में दूरभाष पर शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त 10 मार्च 2017 को श्रीमती मंजूषा विक्रान्त राय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालाघाट, श्री ओ. पी. सनोडिया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वारासिवनी, श्री विकास रघुवंशी, प्रभारी अधिकारी (आवास), जिला पंचायत द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री विनोद बारेकर सचिव़ एवं श्री सुधीर बावनकर ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मोवाड द्वारा उपस्थित ग्राम वासियों के समक्ष चयनित किये गए हितग्राहियों की आवासों का भ्रमण किया गया, साथ ही हितग्राही के परिवार के व्यक्तियों एवं ग्रामवासियों से चर्चा की गई। जिसमें यह संज्ञान में आया कि सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा एसईसीसी डाटा-2011 में 01 रूम कच्चा आवास की श्रेणी में दर्ज परिवार जो कि वास्तविकता में 02 रूम कच्चा एवं बड़े आवास में निवासरत् है, उन्हे सत्यापन उपरान्त 01 रूम कच्चा आवास श्रेणी में पात्र दर्शाकर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), के नियम एवं निर्देशों की अवहेलना की जाकर, अनियमित्ता की गई है। इस प्रकरण को त्वरित संज्ञान में लेते हुए श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा संबंधित सचिव श्री विनोद बारेकर को निलंबित करने एवं ग्राम रोजगार सहायक श्री सुधीर बावनकर को बर्खास्त करने के निर्देश दिये गए हैं।