सागर | 14-मार्च-2017 रंगपंचमी के अवसर पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देष्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विकास नरवाल ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 मार्च को रंगपंचमी के त्यौहार पर सायं 7 बजे तक जिले में समस्त देशी विदेशी मदिरा दुकाने बंद रखी जाने का आदेश जारी किया है। उक्त दिनांक में देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के साथ-साथ जिले में स्थित समस्त शॉप बार, एफ.एल.-3, एफ.एल.-7, वाईन रिटेल आऊटलेट एवं जिले में स्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा भण्डागारों से मदिरा का आयात-निर्यात परिवहन एवं विक्रय आदि प्रतिबंधित रखा जायेगा।