होशंगाबाद | 03-मार्च-2017 नर्मदापुरम् संभाग कमिश्नर श्री उमाकांत उमराव ने शासन के निर्देशानुसार निर्धारित लक्ष्य अनुरूप निरीक्षण नही करने पर खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता जांच हेतु नमूने अपेक्षाकृत कम लेने पर तथा नमूने लेने में भी कर्तव्य बोध के भाव में कमी पाए जाने पर होशंगाबाद के खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा, सुश्री लीना नायक, बैतूल के संदीप पाटिल, जगदीश विश्वकर्मा तथा हरदा के जगदीश प्रसाद लोवंशी को म.प्र.सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 16 के अंतर्गत 3 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने से संबंधित कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं। जारी नोटिस में कहा गया है कि उक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण पत्र प्राप्त के 7 दिवस के अंदर अपना जवाब कमिश्नर कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। जवाब समयावधि में ना आने की दशा में नियमानुसार सभी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।