भिण्ड | 25-फरवरी-2017 जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैया राजा टी द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी वार्षिक परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए 26 फरवरी से परीक्षा समाप्ति तक जिले में निर्धारित किए गए 77 परीक्षा केन्द्रों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील रहेगी। जिले में हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा 2017 के दौरान कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परधि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करेगा। या प्रवेश का प्रयास नहीं करेगा या वाहन को नहीं खडा करेगा। या परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परधि में वाहनो का जमावडा नहीं करेगा। इसीप्रकार कोई भी व्यक्ति या परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर परिधि में कोई प्रतिबंधित इलेक्ट्रोनिक उपकरण जैसे मोबाईल, ब्लूटूथ, केल्यूकलेटर आदि लेकर प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र 200 मीटर परिधि में अनाधिकृत रूप से नहीं घूमेगा, ना ही परीक्षा से संबंधित किसी सामग्री का वितरण या प्रचारित करेगा और न ही ऐसी गतिविधियों से संलिप्त होगा जिससे परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के सुचारू संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पडे या परीक्षा की गोपनीयता किसी भी रूप से भंग हो। इस आदेश के अनुसार परीक्षा केन्द्र के आसपास पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगे। साथ ही परीक्षा समय में केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के क्षेत्र में चाय, पान की गुमटी, पीसीओ, फोटो कॉपी, कम्प्यूटर, शराब या मोबाईल रीचार्ज की दुकान इत्यादि नहीं खुलेगी या उनमें उक्त अवधि में किसी भी रूप से कोई व्यक्ति व्यावसाय संचालित नहीं करेगा। बोर्ड परीक्षाओं के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति या समूह परीक्षा केन्द्र की बाउण्डरी या छत इत्यादि से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने का प्रयास नहीं करेगा या इस कार्य में सहयोग नहीं करेगा। इसीप्रकार प्रतिबंधित क्षेत्र के अन्दर नकल सामग्री जैसे गाइडे, पुस्तके, नोट्स, छोटी-बडी नकल की परर्चियां या गाइडे या किताबो के पन्ने या किसी भी उद्देश्य से लिखे बोर्ड या अन्य ऐसी सामग्री को लेकर प्रवेश नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा परीक्षा अधिनियम 1937 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
भिण्ड 26 फरवरी से परीक्षा समाप्ति तक धारा 144 प्रभावशील