राजगढ़ | 22-फरवरी-2017 कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोडे द्वारा जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना होने के फलस्वरूप प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन किया गया है। इस आशय के जारी आदेशानुसार श्री राजेश जैन रा.प्र.से. अपर कलेक्टर जिला राजगढ को तहसील राजगढ, ब्यावरा, नरसिंहगढ, सारंगपुर, पचोर, खिलचीपुर एवं जीरापुर के लिये अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में एवं उनके निर्देशानुसार तहसीलों में कानून व्यवस्था बनाये रखना एवं राजस्व कार्य, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959, म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960, विशेष विवाह के अंतर्गत विवाह एवं हिन्दू विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1984, प्रेस तथा पंजीयन अधिनियम के मामले, सडक दुर्घटना में मृत/घायल व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत समस्त प्रकरण (राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) को छोडकर), म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले समस्त प्रकरण, आंगनबाडी कार्यकर्ता चयन के विरूद्ध अपील तथा बी.पी.एल. सर्वे सूची दावे/आपत्ति का निराकरण के अधिकार प्रत्यायोजित किए गए है। इसके साथ ही अन्य कार्यालयीन कार्यो के दायित्व भी सौंपे गए हैं। श्री कमलेश भार्गव संयुक्त कलेक्टर जिला राजगढ को उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य निर्वाचन) के अलावा 20 विभिन्न शाखाओं का दायित्व, श्री प्रवीण प्रजापति डिप्टी कलेक्टर जिला राजगढ को 18 विभिन्न शाखाओं का दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने श्री राजेश जैन रा.प्र.से. अपर कलेक्टर का लिंक अधिकारी श्री प्रवीण प्रजापति डिप्टी कलेक्टर, श्री कमलेश भार्गव संयुक्त कलेक्टर का श्री प्रवीण प्रजापति डिप्टी कलेक्टर को तथा श्री प्रवीण प्रजापति डिप्टी कलेक्टर का लिंक अधिकारी श्री कमलेश भार्गव संयुक्त कलेक्टर को बनाया है। लिंक ऑफीसर की अनुपस्थिति में जिला कार्यालय में उपस्थित प्रभारी अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सभी शाखाओं के आवश्यक कार्यो का निपटारा करेंगे।
राजगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य किया गया कार्य विभाजन -