सीहोर | 14-फरवरी-2017 अनुविभागीय दण्डाधिकारी आष्टा द्वारा आदेश जारी कर नगरपालिका क्षेत्र आष्टा में रहने वाले समस्त सर्व साधारण व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेशित किया है कि अनुभाग आष्टा में समस्त प्रमुख मार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की सामग्री संग्रहित कर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित नहीं करेगा तथा बिना अनुमति सार्वजनिक स्थल या स्वयं की भूमि पर रेत का संग्रहण नहीं करेगा। सार्वजनिक आदेश होने के पश्चात इस आदेश का उल्लंघन होने पर नगरीय क्षेत्रों यथा नगरपालिका परिषद आष्टा, नगर परिषद कोठरी, नगर परिषद जावर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायतें तथा संबंधित थाना प्रभारी आदेश का पालन सुनिश्चित करायेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का मामला दर्ज किया जाकर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यह आदेश 8 अप्रैल,2017 तक प्रभावशील रहेगा।