भोपाल -केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून में किये गए बड़े बदलाव के बाद हड़ताल पर गए ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल पर मप्र हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है, कोर्ट में पेश की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इनके खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। नागरिक उपभोक्ता मंच ने लगाई जनहित याचिका ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मंच ने जबलपुर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की जिसमें हड़ताल से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता प्रभावित होने और उससे नागरिकों को होने वाली असुविधा के बारे में कहा गया, कोर्ट ने आज याचिका पर सुनवाई की।