राजगढ़ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन श्री हर्ष दीक्षित द्वारा आदेशित किया गया है कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के दौरान जिले की नगरीय निकायों में अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय-अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं, बैनर लगाये जाते हैं. पोस्टर चिपकाये जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खबों पर चुनाव प्रचार से सम्बन्धित झण्डियां लगाई जाती हैं। जिसके कारण शासकीय-अशासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा-3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि ‘‘कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही खडियारंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय होगा‘‘। इस आषय के जारी आदेष अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय-अशासकीय भवनों की दीवारों पर किसी प्रकार के नारे लिख कर विकृत किया जाता है व विद्युत एवं टेलीफोन खंबों पर झण्डियां लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर व बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिये तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये सम्बन्धित शासकीय विभाग जैसे शासकीय शालाओं की संस्थाओं के भवनों में संस्था के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक तथा शासकीय कार्यालय एवं स्थानीय संस्थाओं के भवनों में कार्यालय प्रमुख लिखे गये नारों (स्लोगन) को मिटाने की कार्यवाही करेंगे। इसी प्रकार विद्युत एवं टेलीफोन के खंबों पर लगाये गये बैनर एवं झण्डियां विद्युत विभाग के अधिकारी एवं दूरभाष अधिकारी इन्हें हटवाने की कार्यवाही करेंगे। साथ ही सड़क मार्गों के पुल व पुलियों पर लिखी गई लिखावट के लिये लोक निर्माण विभाग मिटवाने की कार्यवाही करेंगे। म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में यह भी प्रावधान है कि विरूपित सम्पत्ति को विरूपण से मुक्त कराने या किसी लिखावट मिटाने या किसी चिन्ह को हटाने के लिये जो व्यय आयेगा। वह दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगा। सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिये किसी लिखावट को मिटाने के लिये व किसी विरूपण से मुक्त कराने या किसी चिन्ह को हटाने के लिये जो व्यय होगा। उसे उम्मीदवार से वसूली हेतु तहसीलदार को सूचित करेंगे। जिस शासकीय भवन को विरूपित किया जाता है उस कार्यालय का कार्यालय प्रमुख सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर) दर्ज करेंगे। यदि किसी शैक्षणिक संस्था व कार्यालय के भवन का विरूपित किया जाता है तो सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख भवन पर उल्लेखित हटाने व मिटाने की कार्यवाही नहीं करता है तो यह माना जावेगा कि सम्पत्ति विरूपित कराने में उसकी सहमति है। यदि कार्यालय प्रमुख विरूपित सम्पत्ति (भवन) को साफ कराने में लोक निर्माण विभाग की मदद चाहता है तो सीधे लोक निर्माण विभाग को सूचित करेंगे तथा लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता केप्रभारी सम्बन्धित तहसीलदार को सूचित करेंगे। इस हेतु उन्होंने लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का गठन किया है। जिसमें प्रभारी नगर पालिका राजगढ़ हेतु तहसीलदार राजगढ़, नगर पालिका ब्यावरा हेतु तहसीलदार ब्यावरा, नगर पालिका नरसिंहगढ़ हेतु तहसीलदार नरसिंहगढ़, नगर पालिका सारंगपुर हेतु तहसीलदार सारंगपुर, नगर परिषद खुजनेर हेतु तहसीलदार खुजनेर, नगर परिषद सुठालिया हेतु तहसीलदार सुठालिया, नगर परिषद कुरावर हेतु नायब तहसीलदार कुरावर, नगर परिषद बोड़ा हेतु नायब तहसीलदार बोड़ा, नगर परिषद तलेन हेतु नायब तहसीलदार तलेन, नगर परिषद पचोर हेतु तहसीलदार पचोर, नगर परिषद खिलचीपुर हेतु तहसीलदार खिलचीपुर, नगर परिषद छापीहेड़ा हेतु नायब तहसीलदार भोजपुर, नगर परिषद जीरापुर हेतु तहसीलदार जीरापुर एवं नगर परिषद माचलपुर हेतु नायब तहसीलदार माचलपुर तथा उनके सहयोग हेतु संबंधित थाना प्रभारी व लोक निर्माण विभाग की गैंग एवं हल्का पटवारी सम्मिलित रहेंगे। उक्त दस्ता प्रभारी सम्पत्ति विरूपण की सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई जा सकेगी। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करेंगे तथा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का साप्ताहिक प्रतिवदेन जिला निर्वाचन कार्यालय में भी प्रेषित करेंगे। समा.क्र./352/004/06/2022 ........0......
नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 नगरीय निकाय क्षेत्रों में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम प्रभावशील सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को विरूपित करना दण्डनीय