राजगढ़ प्रदेश सरकार के निर्णय अनुसार कोरोना संक्रमण के दौरान 01 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक अनाथ हुए, देखरेख एवं संरक्षण की आवष्यकता वाले ऐसे बालकों जिनके माता-पिता दोनों अथवा माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से या अन्य किसी भी कारण से 01 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 अवधि में मृत्यु हुई है, तो ऐसे बालकों को मुख्यमंत्री कोविड़-19 बाल सेवा योजना का लाभ दिया जायेगा। योजनान्तर्गत बाल हितग्राही का 21 वर्ष पूर्ण होने तक 5,000 रूपये प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जायेगी। साथ ही प्रत्येक बाल हितग्राही या उसके संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क मासिक राषन प्रदान किया जाएगा। बाल हितग्राही को षिक्षा ग्रहण करने की स्थिति होने पर पात्रता अनुसार संबंधित विभाग द्वारा नियमो में प्रावधानों के अन्तर्गत लाभ प्रदान किए जाएगें। इस आष्य की जानकारी में कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्रीमती सुनिता यादव ने बताया जिला स्तरीय समिति की आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार वार्ड नम्बर 14 गायत्री कॉलोनी खिलचीपुर के बाल हितग्राही कन्हैयालाल पिता भंवर लाल मेवाडे एवं माता कांताबाई, बेरियाखेड़ी तहसील सुठालिया के बाल हितग्राही आरती मीना को पिता बालकुन्द एवं माता रूकमणि, वार्ड 10 पठानवाड़ी सारंगपुर के बाल हितग्राही अमरा लोधी एवं आना लोधी को पिता शाहिद लोधी एवं माता समीना लोधी की मृत्यु होने से अनाथ हो जाने के कारण योजनान्तर्गत 5-5 हजार रूपये प्रतिमाह प्रत्येक बाल हितग्राही के खाते में प्रेशित किए जाने की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। समा.क्रं./
राजगढ़ मुख्यमंत्री कोविड़-19 बाल सेवा योजना 4 अनाथ बच्चों को मिला योजना का लाभ