भोपाल : कलेक्टर एवं जिला निवार्चन अधिकारी डॉ. सुदाम खाडे ने आदर्श आचरण संहिता तथा मध्यप्रदेश मोटर स्प्रिट तथा हाई स्प्रिट डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की कंडिका के उल्लधंन पर तहसील बैरसिया स्थित मेसर्स राठौर किसान सेवा केन्द्र इण्डियन ऑयल पेट्रोल/डीजल पम्प सुनगा प्रोपराईटर श्रीमती अरूणधुति राठौर पत्नी भगपाल सिंह राठौर को जारी लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि 24 नवंबर को शिकायत पाये जाने पर एस.एस.टी.दल क्रमांक-01 बैरसिया विधानसभा द्वारा जांच की गयी थी तत्पश्चात् कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा जांच में भी नियमों का उल्लधंन पाया गया। चुनाव कार्य में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर 30 वाहनों में एक मुश्त बिना राशि लिये पेट्रोल प्रदाय किया गया जो किसी विशेष राजनीतिक दल को लाभ पहुचाने के उद्देश से किया गया।