होशंगाबाद : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केन्द्रो तथा मतगणना के मीडिया कव्हरेज के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। कव्हरेज हेतु संवाददाताओं के प्राधिकार पत्र जारी किये गये हैं। संवाददाताओं को प्राधिकार पत्र में उल्लेखित जिले के मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। प्राधिकार पत्रों पर शर्ताे एवं निर्देशों का उल्लेख है उनका पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शर्त का उल्लंघन होने की दशा में प्राधिकार पत्र निरस्त माना जायेगा। मतदान केन्द्र में कव्हरेज के लिए पीठासीन अधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही प्रवेश की अनुमति होगी।
मतदान के दिन गैर प्रचार अभियान जोन अर्थात मतदान केन्द्रों से 100 मीटर के क्षेत्र में कोई साक्षात्कार आदि नहीं लिया जा सकता। मतदान केन्द्र के अंदर किसी भी प्रकार का विच्श्रृंखल व्यवहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 131(1) (ख) के अधीन दंडनीय अपराध है, जिसके लिए जुर्माने के साथ तीन माह तक की सजा या दोनो हो सकते हैं। मीडिया कर्मियों को मतदान केन्द्र के किसी प्रतिबंधित दस्तावेज को न तो छूना है और ना ही वहाँ किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लेना है।
प्राधिकार पत्र के धारक के बारे में पीठासीन अधिकारी अपनी संतुष्टि उपरांत ही प्रवेश की अनुमति देंगे। इसलिए अपनी सहज पहचान हेतु अपना परिचय कार्ड साथ में रखें, जो उन्हें उस संगठन या संख्या द्वारा जारी किया गया है जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्राधिकार पत्र धारक को रिटर्निंग ऑफीसर, सहायक रिटर्निंग ऑफीसर, सेक्टर अधिकारी, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी आदि के निर्देशों का पालन करना होगा।
इसी प्रकार की व्यवस्था की अपेक्षा प्राधिकार पत्र धारक संवाददाताओं से मतगणना केन्द्र में भी की गई है। प्राधिकार पत्र हस्तांतरणीय नहीं है इसका उपयोग केवल नामित व्यक्ति ही कर सकेगा। दूसरे के द्वारा इसका प्रयोग गंभीर अपराध है। गणना केन्द्र के ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के निर्देशो का पालन करना है।