सिवनीमालवा: भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान दिव्यांग मतदाताओं का विशेष ध्यान रखा है । निशक्तजन अधिनियम 1995 के तहत दिव्यांगों के अधिकारों का संरक्षण करना एवं उनकी सहभागिता सुनिश्चित कर समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु सार्थक प्रयास के अंतर्गत दिव्यांग साथियों के लिए सुगम मतदान सुविधा प्रदान की गई है। इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी होशंगाबाद द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ।
मतदान दिवस के पूर्व बीएलओ से दिव्यांग मतदाता की जानकारी जुटाकर उनसे संपर्क स्थापित करना एवं दिव्यांग मतदाता को सुगम मतदान संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। रिटर्निंग अधिकारी 136 सिवनी मालवा रवि शंकर राय ने बताया कि श्रवण बाधित दिव्यांग व्यक्ति बोलने और सुनने में असमर्थ होते है । जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते है जिन्हें इशारों के द्वारा ही समझाया जा सकता है ।
दृष्टिबाधित दिव्यांग ऐसे व्यक्ति जो 40% से 80% तक दिव्यांग है वह अल्प दृष्टि बाधित है । ऐसे व्यक्ति जो 80% से 100% तक दिव्यांग है वह दृष्टिबाधित कहलाते हैं। अस्थि बाधित विकलांगता की श्रेणी में जो दिव्यांग मतदाता आते हैं जिनके नीचे के अंगों का पक्षाघात आधे शरीर या मुख का लकवा प्रमस्तिष्क अंग घात हुये हैं उनके लिए मतदान केंद्रों पर ट्राई साइकिल उपलब्ध रहेगी ।
वहीं दृष्टिबाधित दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर ब्रेन लिपि मतपत्र मौजूद रहेगे। दिव्यांग अपने प्रत्याशी का चयन कर नंबर तय करेगा कि वह किस नंबर पर उसके प्रत्याशी का वोट करना है । फिर वही नंबर दिव्यांग बैलेट मशीन में टटोल कर अपने प्रत्याशी को मतदान कर सकेंगे । यह सुविधा निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार की जा रही है । हालांकि दिव्यांग के साथ एक सहयोगी की पुरानी सुविधा यथावत रहेगी ब्रेन लिपि की अतिरिक्त सुविधा इस चुनाव में दी जा रही है।
जनपद के माध्यम से निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगों के लिए सर्वे कराया था। इससे यह तय हुआ है कि किस किस मतदान केंद्र पर ट्राई साइकिल मौजूद रहेगी। नगरीय क्षेत्र सिवनी मालवा वार्ड क्रमांक 14 के दृष्टिबाधित मतदाता योगेश कुमार लोधी ने बताया कि इस बार निर्वाचन आयोग ने हमारा ख्याल रखा है। इस विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन में अवश्य ही वोट करूंगा। निर्वाचन आयोग का यह कार्य सराहनीय है उन्होंने बताया कि मेरे मामा दौलत राम लोधी मुझे साइकिल पर बैठाकर मतदान केंद्र तक ले जाएंगे ।