जबलपुर : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर छवि भारद्वाज ने निर्वाचन संबंधी सौंपे गये दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने पर तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है तथा तीन दिन के भीतर जवाब न मिलने पर कार्यवाही की चेतावनी दी है। इन अधिकारियों में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी आशीष शुक्ला, सहायक जिला सूचना विज्ञान अधिकारी पी.सी. धुर्वे एवं अध्यापक जितेन्द्र वैद्य शामिल हैं। इन तीनों को निर्वाचन कार्य के तहत मतदान दलों के गठन एवं मतदान कर्मियों की ड्यूटी निरस्त करने संबंधी दायित्व सौंपा गया था।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी नम:शिवाय अरजरिया ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि तीनों अधिकारियों-कर्मचारियों को अपने कत्र्तव्यों का पालन नहीं करने तथा शासकीय कार्य में स्वेच्छाचारिता बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने तीनों कर्मचारियों के कृत्य को स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही का स्पष्ट द्योतक माना है। श्री अरजरिया ने बताया कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1961 की धारा 134 के अनुसार निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर इन तीनों को 500 रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक तीनों कर्मियों को कारण बताओ नोटिस का जवाब तीन दिनों के भीतर देने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये हैं। तय समय के भीतर और संतोषजनक जवाब न मिलने पर इनके विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 14 के तहत एक तरफा कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।