जबलपुर : अब कोई भी व्यक्ति शारीरिक या आर्थिक असमर्थता के कारण न्याय से वंचित नहीं रहेगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की न्याय आपके द्वार योजना के तहत प्राधिकरण से जुड़े पैरालीगल वालेन्टियर्स असमर्थ व्यक्तियों तक पहुंच कर उनके आवेदन बनवाएंगे और आवेदन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंचाकर उन्हें न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह बात जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर चन्द्रेश खरे ने जिला सिविल न्यायालय के वीडियो कांफ्रेंसिंग हाल में आयोजित पैरालीगल वालेन्टियर्स के प्रशिक्षण शिविर में कही।
उल्लेखनीय हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा 43 पैरालीगल वालेंटियर्स को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। पैरालीगल वालेंटियर्स को इस प्रशिक्षण के तहत शरद भामकर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजकुमार यादव सीजेएम जबलपुर एवं प्रदीप सिंह ठाकुर, जिला विधिक सहायता अधिकारी जबलपुर, न्यायाधीशों तथा संयुक्त कलेक्टर सुश्री सुनीता खंडायत एवं लोक सेवा गारंटी प्रभारी आशीष गुप्ता, के.पी. कस्तूर सहायक श्रम पदाधिकारी, अशोक सिंह विधि अधिकारी केन्द्रीय जेल जबलपुर तथा श्रीमती अजय जैन एवं प्रियंका दुबे महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों तथा मीडियेटर ट्रेनर शाहिद मोहम्मद द्वारा विधिक साक्षरता संबंधी जानकारियॉं प्रदान की गयी तथा राज्य व केन्द्र शासन की हितग्राहियों से संदर्भित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान कर संदर्भित पात्रता वाले गॉंव देहात के हितग्राहियों को पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा जानकारी देकर उनके आवेदन उनके द्वार जाकर बनवाये जाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाया जायेगा। वही आर्थिक व शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों को निः शुल्क विधिक सहायता दिलवाये जाने में भी यह पैरालीगल वालेंटियर्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।