रायसेन : मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत हितग्राहियों के आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर श्रीमती एस प्रिया मिश्रा द्वारा 6 अधिकारियों पर 59 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर श्रीमती एस प्रिया मिश्रा ने जुर्माने की राशि संबंधित अधिकारियों से जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

         कलेक्टर श्रीमती एस प्रिया मिश्रा द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार एमपी विराट पर आय प्रमाण पत्र के तीन आवेदन पत्रों पर निर्धारित अवधि में कार्यवाही नहीं करने पर दो हजार रूपए तथा तहसीलदार अशोक कुमार सेन पर भूमि सीमांकन संबंधी तीन आवेदन पत्रों पर निर्धारित अवधि में कार्यवाही नहीं करने पर 6 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है।

        इसी प्रकार तहसीलदार श्री बृजेश कुमार सिंह पर भूमि सीमांकन के 4 आवेदन पत्रों पर निर्धारित अवधि में कार्यवाही करने पर 20 हजार रूपए, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी  काशी प्रसाद यादव पर प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी दो आवेदन पत्रों पर निर्धारित अवधि में कार्यवाही नहीं करने पर 3000 रूपए तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी मोगराज मीणा पर प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी आवेदन पर निर्धारित अवधि में कार्यवाही नहीं करने पर 250 रूपए का जुर्माना लगाया गया है।

       इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार श्री करन्जूलाल अहिरवार पर भूमि सीमांकन संबंधी सात आवेदन पत्रों पर निर्धारित अवधि में कार्यवाही नहीं करने पर 27 हजार 750 रूपए का जुर्माना लगाया गया है। लोक सेवा प्रबंधक श्री रवि चंदेल ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाएं समय सीमा में प्रदाय करने के लिए यह कार्यवाही आगे भी की जाएगी।