छिन्दवाड़ा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम 2010 की धारा 2-सी के प्रावधानों के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बी.एस.भदौरिया द्वारा आज जिला न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में रिबन काटकर फ्रन्ट ऑफिस का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस फ्रन्ट ऑफिस के लिये पृथक से एक साईन बोर्ड, चेयर टेबिल, कम्प्यूटर सिस्टम लगाया गया है और क्रियोस्क मशीन भी रखी गई है जिसमें पक्षकार न्यायालय में चल रहे मामले का विवरण देख सकते हैं।

              इस अवसर पर सी.जे.एम. आर.के.डेहरिया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज विजयसिंह कावछा, विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंग बैस और सचिव उमाशंकर श्रीवास्तव, रिटेनर अधिवक्तागण धनंजय पाने और नरेन्द्रसिंह बघेल, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स श्यामलराव और कुमारी सरिता धुर्वे, पक्षकारगण तथा जिला प्राधिकरण के कर्मचारी उपस्थित थे।

             जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज कावछा ने बताया कि फ्रन्ट ऑफिस का उद्देश्य पक्षकार को सक्षम विधिक सेवा प्रदान करते हुए कार्यालय के प्रवेश द्वार पर ही सहायता दिलाना है जिसमें पक्षकारों/पीड़ितों की 90 प्रतिशत समस्या का हल फ्रन्ट ऑफिस में ही कराया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सहायता अधिकारी तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी आवश्यक सलाह एवं सहायता प्रदान की जायेगी।

            उन्होंने बताया कि फ्रन्ट ऑफिस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और सभी तहसील विधिक सेवा समितियों में पूर्व से ही संचालित हो रहे हैं, किंतु जागरूकता के अभाव में पीड़ित व जरूरतमंद व्यक्ति लाभ नहीं ले पा रहे हैं। फ्रन्ट ऑफिस के औपचारिक शुभारंभ व प्रचार-प्रसार के बाद अब जनसामान्य निःसंकोच होकर यहां से निःशुल्क सलाह एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्य के लिये रिटेनर अधिवक्ता और पैरालीगल वालेन्टियर्स की रोटेशन के आधार पर ड्यूटी लगाई जायेगी। शुभारंभ के अवसर पर 4 महिला पक्षकारों को रिटेनर अधिवक्ता धनंजय पाने एवं नरेन्द्रसिंह बघेल तथा पैरालीगल वालेन्टियर श्यामलराव द्वारा निःशुल्क कानूनी सलाह दी गई तथा तुरन्त ही विधिक सहायता का आवेदन भरवाकर निःशुल्क पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की कार्यवाही की गई।