होशंगाबाद : राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के कृषकों के कुंओं तक विद्युत लाईन का विस्तार हेतु पूर्व में जारी समस्त नियमों को अधिक्रमित किया गया है तथा अनुसूचित जाति पंप ऊर्जीकरण योजना नियम 2018 के लिए योजना जारी की गई है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास होशंगाबाद श्रीमती चंद्रकांता सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति के कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु खेत तक विद्युत लाईन के विकास के कार्य हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सीमांत कृषकों के लिए नियम बनाए गए हैं।
श्रीमती चंद्रकांता सिंह ने बताया कि योजना नियम 2018 के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सीमांत कृषकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक कृषक सादे आवेदन पत्र के साथ अपना जाति प्रमाण पत्र, स्वयं की कृषि भूमि होने के दस्तावेज का प्रमाण पत्र, नवीनतम जारी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण पत्र, वर्ष 2018 का आय प्रमाण पत्र सहित कलेक्टर आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। विद्युतीकरण पंपों के ऊर्जीकरण का कार्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निर्धारित मापदंड एवं शासन के नियमानुसार कराया जाएगा।