नई दिल्ली :  बैंकों के एटीएम में नकदी जमा करने को लेकर नए नियम जारी हुए हैं, जिसके तहत शहरों में किसी भी एटीएम में रात नौ बजे के बाद नकदी नहीं डाली जाएगी l जबकि ग्रामीण इलाकों के एटीएम में शाम 6 बजे तक ही नकदी डाली जा सकेगी. यह व्यवस्था अगले साल से लागू होगी. गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नया निर्देश जारी किया है l 

               सुरक्षा के लिहाज से नकदी ले जाने वाले वाहन के साथ दो हथियारबंद गार्ड होंगे. नक्सली हिंसा प्रभावित इलाकों के एटीएम में शाम चार बजे तक नकदी डाली जा सकेगी. वहीं नकदी की देखरेख करने वाली निजी एजेंसियां बैंकों से भोजनावकाश से पहले नकदी संग्रह करेंगी. वे इन नोटों का परिवहन बख्तरबंद वाहनों में ही कर सकेंगी l