श्रीनगर : कश्मीरी अलगाववादियों ने आर्टिकल 35 (ए) की वैधता को उच्चतम न्यायालय में कानूनी चुनौती दिए जाने को लेकर 26 अगस्त से दो दिवसीय हड़ताल का शुक्रवार को आह्वान किया। इसके साथ ही अलगाववादियों ने उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी 'प्रतिकूल निर्णय' की स्थिति में जम्मू-कश्मीर में व्यापक आंदोलन की चेतावनी भी दी।
आर्टिकल 35 (ए) राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा 1954 में संविधान में शामिल किया गया था। इसके तहत जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष दर्जा प्राप्त है और राज्य से बाहर के लोगों को राज्य में कोई अचल संपत्ति प्राप्त करने से रोकता है। संयुक्त प्रतिरोध नेतृत्व (जेआरएल) ने कहा कि हड़ताल के लिए आह्वान करने का फैसला सभी पक्षों के साथ विचार-विमर्श के बाद किया गया।