होशंगाबाद : म.प्र. मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। साथ ही नवीन आवेदकों को सहूलियत देने के लिए जिलों में सुनवाई कर आयोग स्वयं आवेदकों तक पहुंच रहा है। इसी क्रम में आयोग द्वारा जिला पंचायत सभाकक्ष में मानव अधिकार से संबंधित लंबित प्रकरणों में सुनवाई की गई।

              सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन, सदस्य मनोहर ममतानी एवं सरबजीत सिंह तथा रजिस्ट्रार जेपी राव उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान लगभग 60 प्रकरण आयोग के सामने आए जिनमे से लगभग 36 प्रकरणों का निराकरण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। 60 में से 25 प्रकरण नवीन आवेदनों के माध्यम से आयोग के सामने लाए गए थे। ग्राम हथनीखापा तहसील पिपरिया के निवासियों ने ग्राम तक पहुंचने वाली खस्ताहाल सडक की समस्या आयोग के सामने रखी। उन्होने बताया कि सडक की समस्या के कारण बच्चों एवं बुजुर्गों को आवागमन में बहुत समस्या होती है। न्यायमूर्ति श्री जैन ने कहा कि यह लोक हित का मामला है एवं सडक का निर्माण शीघ्र होना चाहिए। कलेक्टर प्रियंका दास ने तत्काल जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दीपक राय को उक्त सडक के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपरिया से मोहारीकला ग्राम तक सडक निर्माण के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। ग्राम हथनीखापा भी इसी मार्ग पर पड़ता है। आवेदकों को आश्वस्त किया गया कि शीघ्र ही सडक निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

            आवेदक बलराम गोहे ने बताया कि सतपुडा टाईगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले ग्राम भाडभूड से उनका विस्थापन किया गया था। उनकी पत्नी आंगनबाडी कार्यकर्ता थी इस कारण उन्हें शासकीय कर्मचारी मानकर उनके परिवार को किसी भी प्रकार का मुआवजा या जमीन नहीं दी गई थी। आयोग द्वारा कलेक्टर को निर्देशित किया गया कि वे इस मामले में पात्रता तय करें। कलेक्टर ने आवेदक को आश्वस्त किया कि उनके न्यायालय द्वारा उनके प्रकरण की सुनवाई की जाएगी।

           आवेदक सुरेश कुमार सैनी ने बताया कि उनका ऋण प्रकरण कैनरा बैंक द्वारा स्वीकृत नहीं किय जा रहा है तथा बैंक के फील्ड ऑफिसर द्वारा परेशान किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर अग्रणी बैंक प्रबंधक ने तत्काल कैनरा बैंक प्रबंधक से संपर्क किया। बैंक प्रबंधक ने बताया कि एक सप्ताह में आवेदक का ऋण प्रकरण स्वीकृत कर लिया जाएगा। न्यायमूर्ति श्री जैन ने कहा कि प्रकरण मे कार्यवाही कर 15 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अरविंद सक्सेना, अपर कलेक्टर केडी त्रिपाठी, अन्य संबंधित अधिकारीगण तथा आवेदक उपस्थित रहे।