इटारसी: विधानसभा अध्यक्ष व जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष विवाद मामले में सेशन कोर्ट ने रमेश बामने व शरद बामने की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 20- 20 हज़ार के ऑर्डर करते हुए जमानत दे दी है । विगत दिनों विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा को हाईकोर्ट का नोटिस तामील कराने उनके निवास पर पहुँचने पर रमेश बामने व पुत्र शरद व दुर्गेश बामने से विवाद होने पर विधायक के निज-सचिव की रिपोर्ट पर पुलिस ने 452 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।

                                     इसी के चलते पूर्व मंडी अध्यक्ष रहे बामने की गिरफ़्तारी को लेकर विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जयस्तंभ चौक पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था। शहर के समस्त व्यपारिक संगठनों ने मौन प्रदर्शन कर विधानसभा अध्यक्ष से हुए अभद्र व्यवहार के विरोध में प्रदर्शन किया था। मामले को लेकर बामने की धर्मपत्नी ने अपने परिवार के 13 सदस्यों के साथ आत्महत्या की चेतावनी देते हुए सोशल-मीडिया पर खुला स्टेटमेंट जारी करते हुए प्रशासन और आम जनता तक अपनी बात पहुंचाई थी।