सीहोर खेती को लाभ का धंधा बनाने तथा किसानों की आमदनी दुगना करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों के लिए अनेक योजनायें चलाई जा रही है। इन योजनाओं में किसानों को एक लाख 75 हजार तक अनुदान सीधा बैंक खाते में देने का प्रावधान है। किसानों को mpfsts.mp.gov.in पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीयन करने के उपरांत योजना का लाभ दिया जाता है। अधिकारिक जानकारी अनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 50 मीट्रिक टन का प्याज भण्डारण गृह बनाने पर अधिकतम एक लाख 75 हजार जबकि 25 टन का प्याज गोदाम बनाने पर 87 हजार 500 रूपये अनुदान है। ड्रिप योजना में चौथाई हैक्टेयर से चार हैक्टेयर तक के किसानों को इकाई लागत का 40 प्रतिषत अधिकतम 36 हजार अनुदान है। सब्जी क्षेत्र विस्तार में बीज वाली फसलों पर 10 हजार तथा कंद वाली फसलों पर 30 हजार अनुदान है। मसाला विकास में 50 हजार रूपये तक अनुदान है। पुष्प क्षेत्र विस्तार में लघु सीमांत कृषकों को 16 हजार व अन्य कृषकों को 10 हजार का अनुदान है।
उद्यानिकी योजनाओं में किसानों को पौने दो लाख रूपये तक का अनुदान