भोपाल : अपर जिला मजिस्ट्रेट भोपाल श्री जे.पी.सचान ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में संलिप्त अपराधी जफर खान पिता मो. ईशाक खान निवासी 61 पंचशील नगर मस्जिद के पास भोपाल को भोपाल जिला एवं इसके समीपवर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासन के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार जिला भोपाल मध्यप्रदेश राज्य पत्र (असाधारण), दिनांक 5 मार्च 2003 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक-एफ-35-116-2001-सी-एक- मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 (क्रमांक 4 सन 1991) की धारा 13 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनावेदक जफर खान पिता मो.ईशाक खान उम्र 30 साल निवासी मकान नंबर 61 पंचशील नगर मस्जिद के पास, पंचशील नगर थाना टी.टी.नगर भोपाल के विरूद्ध 01 वर्ष की कालावधि के लिये जिला भोपाल एवं उससे लगे अन्य जिले विदिशा, सीहोर, राजगढ़, रायसेन एवं होशंगाबाद जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने का निष्कासन आदेश पारित किया है।
आदेश के अनुसार उक्त प्रतिबंधित जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने की सुनिश्चिता हेतु प्रत्येक माह में जरिये डाक संबंधित थाने को सूचना भेजेगा। थाना प्रभारी टी.टी.नगर भोपाल को निर्देशित किया गया है कि अनावेदक को आदेशित जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना सुनिश्चित कर इस न्यायालय को अवगत करायें।