रायसेन : राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा द्वारा जारी त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन कार्यक्रम के तहत जिले के विकासखण्ड सांची, बाड़ी, औबेदुल्लागंज तथा उदयपुरा विकासखण्ड की पंचायतों में निर्वाचन होना है। निर्वाचन कार्य स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती एस प्रिया मिश्रा द्वारा विकासखण्ड सांची, बाड़ी, औबेदुल्लागंज तथा उदयपुरा क्षेत्र के अंतर्गत 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक निलम्बित कर दिए गए हैं। साथ ही शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र निकटतम पुलिस स्टेशन में दो दिवस के भीतर जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। यह शस्त्र निलंबन आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। 
          यह आदेश विकासखण्ड सांची, बाड़ी, औबेदुल्लागंज तथा उदयपुरा क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचन कार्य में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से समस्त बैंकों के सुरक्षा गार्डो, पेट्रोल-डीजल टैंक में नियुक्त सुरक्षा गार्डो को अपनी-अपनी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था हेतु इस प्रक्रिया से मुक्त रहेंगे। सभी शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों जैसे पुलिस विभाग, वन विभाग, आरपीएफ, होमगार्ड, आरएएफ, आर्मी, को आचार संहिता में आग्नेयास्त्रों को रखने की अनुमति होगी तथा जिन शस्त्र अनुज्ञा पत्रों को किसी अन्य आदेश के तहत निलंबित किया गया है, वे इस आदेश के आधार पर निलंबन से बहाल नहीं होंगे।