सीहोर : खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती भावना ठाकुर द्वारा गत 17 मई 2017 को इंदौर नाका स्थित जैन किराना स्टोर्स पर निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दुकान में रखे सामान में सागर ब्रांड सोयाबीन तेल (500) मि.ली. पैक पाउच को क्रय कर नमूना लिया गया था, जिसे जांच हेतु भोपाल भेजा गया था। जांच के बाद उक्त सेंपल को मिथ्याछाप घोषित किया गया। इस मामले में तीन व्यापारियों को आरोपी बनाया गया था। जिनमें जैन प्रोप्रायटर किराना स्टोर्स इंदौर नाका, कमल कुमार आ. नारायणदास चांडक, स्टेशन रोड़ सीहोर और आर.एस.इंडस्ट्रीज मंडीदीप जिला रायसेन।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण तैयार कर न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सभी पक्षों को सुनने और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी द्वारा निर्णय करते हुए अनावेदक प्रोप्रायटर जैन किराना स्टोर्स इंदौर नाका, कमल कुमार चांडक स्टेशन रोड़ सीहोर पर 5-5 हजार एवं प्रोप्रायटर मैनेजर आर.एस.इंडस्ट्रीज मंडीदीप जिला रायसेन पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। यदि जुर्माने की राशि 15 दिनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चालान द्वारा जमा नहीं कह गई तो उक्त राशि को भू-राजस्व बकाया के रूप में धारा 96 में वर्णित उपबंधों के तहत वसूल किया जाएगा।
अन्य प्रकरण में अनिल कुमार राठौर आ. मदनलाल राठौर मां वेष्णों किराना एवं ड्रायफ्रूट स्टोर कन्नोद रोड़ आष्टा पर मिथ्याछाप साबूदाना विक्रय करने के आरोप में एक लाख रुपए का जुर्माना न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लगाया गया।