सिवनी मालवा  :  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पीके चतुर्वेदी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवनीमालवा में पदस्थ स्टाफ नर्स श्रीमती कांता ठाकुर को अवैध रूप से गर्भपात कराने पर कलेक्टर प्रियंका दास के निर्देश पर निलंबित कर दिया है।

                उल्लेखनीय है कि गर्भवती महिला श्रीमती रेखा प्रजापति पति राजेन्द्र प्रजापति ग्राम राजौरा जाट का अवैध रूप से गर्भपात कराने पर श्रीमती कांता ठाकुर को म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के उप नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उल्लेखनीय है कि गत दिवस अनुविभागीय अधिकारी सिवनीमालवा एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी तथा चिकित्सा दल द्वारा संयुक्त रूप से नियम विरूद्ध अवैध गर्भपात कराने के आरोप में स्टाफ नर्स श्रीमती कांता ठाकुर को पकड़ा था उक्त कार्यवाही इसी परिपेक्ष में की गई है।