होशंगाबाद :  खरीफ सीजन वर्ष 2018 में उर्वरक विक्रय के लिए विभिन्न उर्वरकों की विक्रय दर प्राप्त हुई है। उप संचालक कृषि जितेन्द्र सिंह ने सभी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी विकासखण्डों के निजी एवं सहकारी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा उर्वरक की बोरी पर मुद्रित विक्रय दर पर ही विक्रय किया जाए। किसी भी प्रकार की अनियमितता या विक्रय दर में अंतर पाये जाने पर तत्काल कार्यवाही कर सूचना दें एवं दुकानों का औचक निरीक्षण करें।

               उपसंचालक ने कहा है कि नवीन एमआरपी की दर 16 मई 2018 के बाद प्राप्त स्कंध पर प्रभावशील होगी तथा आगामी सूचना तक प्रभावशील रहेगी। पूर्व में प्राप्त भण्डारित किया गया स्कंध जिसकी एमआरपी कम अंकित थी का विक्रय पुरानी दरों के अनुसार ही किया जाएगा।