होशंगाबाद :  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में आगामी 14 जुलाई को जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ऊर्जा विभाग ने नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के प्रकरणों में राजीनामे पर उपभोक्ताओं को पृथक-पृथक दरों में छूट प्रदान करने की घोषणा की है।

               छूट 2 प्रकार से प्रदान की जाएगी। पहला प्रीलिटिगेशन स्तर पर, द्वितीय लिटिगेशन स्तर पर छूट प्रदान की जाएगी। बताया गया कि प्रीलिटिगेशन स्तर पर ऐसा मामला जो अभी न्यायालय में दर्ज नही हुआ है उस मामले में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारित आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छ:माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर शत प्रतिशत छूट दी जाएगी।

             लिटिगेशन स्तर पर कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान के चूक किए जाने पर निर्धारित आदेश जारी होने के तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छ:माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर शत प्रतिशत छूट दी जाएगी।