होशंगाबाद : संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नर्मदापुरम् संभाग श्री संतोष त्रिपाठी ने प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पचमढी में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 एसएस अली को लगातार बिना सूचना के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में एसएस अली का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बनखेडी में नियत किया गया है।
निलंबन के दौरान एसएस अली को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। उल्लेखनीय है कि प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पचमढी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया था कि सहायक ग्रेड-3 एसएस अली अपना पदभार ग्रहण करने के उपरांत चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लगातार अनुपस्थित रहे हैं। उन्हें जिला प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था एवं अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया था। एसएस अली फरवरी 2018 से बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गए। अत: प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान पचमढी के प्रतिवेदन के आधार पर कार्य के प्रति लापरवाही दिखाने पर सहायक ग्रेड-3 एसएस अली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।