होशंगाबाद : नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर उमाकांत उमराव ने रिपेरियन जोन से अतिक्रमण ना हटाने, शासकीय कार्य में रूचि नहीं लेने पर, शासकीय जमीन का सीमांकन नहीं करने पर तथा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर सिवनीमालवा के ग्राम उमरिया के पटवारी रामभरोस भिलाला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में रामभरोस भिलाला का मुख्यालय तहसील कार्यालय पिपरिया नियत रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
उल्लेखनीय है कि कमिश्नर ने गत 9 जून को सिवनीमालवा के ग्राम उमरिया के रिपेरियन जोन का भ्रमण किया था। भ्रमण के दौरान उन्होंने ये पाया कि माँ नर्मदा के रिपेरियन जोन में पौध रोपण हेतु अतिक्रमण हटाने के निर्देश पटवारी रामभरोस भिलाला को दिए गए थे किंतु पटवारी रामभरोस भिलाला ने शासकीय कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतते हुए अतिक्रमण नहीं हटाया साथ ही शासकीय भूमि का सीमांकन भी नहीं किया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना की। अत: कमिश्नर ने म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत रामभरोस भिलाला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।