होशंगाबाद : प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल की पहली कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया 8 जून से शुरू हो चुकी है। ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 23 जून निर्धारित की गई है। प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं।
प्रक्रिया के संबंध में बताया गया है कि आवेदक उसके ग्राम अथवा वार्ड के प्राइवेट स्कूलों के विकल्पों को ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज करेगा। आवेदक को अशासकीय स्कूलों में सीटों का आवंटन पात्रता और आवेदक द्वारा दिए गए विकल्प पर ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन के समय आधार नंबर अनिवार्य नहीं किया गया है परंतु दस्तावेजों के सत्यापन के समय आधार नंबर सत्यापित किया जाना अनिवार्य किया गया है।
सभी कलेक्टर्स से कहा गया है कि चयनित स्कूलों को निर्देश दें कि पोर्टल पर 25 प्रतिशत सीटों की संख्या आवश्यक रूप से पंजीकृत की जाए। जिन स्कूलों द्वारा आरक्षित सीटों की जानकारी पंजीकृत नहीं की जाती है उन स्कूलों के खिलाफ प्रावधान उल्लंघन की कार्यवाही की जाएगी। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके अभिभावक वंचित समूह और कमजोर वर्ग के हैं। वंचित समूह मे अनुसूचित जाति, जनजाति, वन भूमि के पट्टेधारी परिवार, विमुक्त जाति, नि:शक्त बच्चे और एचआईव्ही से ग्रसित बच्चों को शामिल किया गया है। कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चों और अनाथ बच्चों को शामिल किया गया है।
नर्सरी, केजी-1 और केजी-2 में न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। कक्षा-1 में प्रवेश लेने के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 5 से 7 वर्ष तक निर्धारित की गई है। जिलेवार एवं शालावार 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें तथा स्कूल की वार्षिक फीस पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाने के लिए भी कहा गया है। आवेदन केवल ऑनलाईन ही दिए जा सकेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल पर बगैर किसी पासवर्ड और बगैर शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक ऑनलाईन पंजीकृत आवेदन में त्रुटि होने पर आप्शन पर जाकर सुधार कर सकते हैं।
ऑनलाईन लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित स्कूल की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस की जाएगी। आवेदक अपना आवंटन पत्र पोर्टल से 2 जुलाई से 7 जुलाई तक डाउनलोड कर सकेगा। लॉटरी प्रक्रिया से स्कूल आवंटन होने के बाद बच्चों को प्रवेश के लिए दस्तावेजों के साथ 3 जुलाई से 10 जुलाई तक विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक के समक्ष उपस्थित होना होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संबंध में जानकारी एवं सहयोग के लिए सभी विकासखण्ड और शिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं।