होशंगाबाद :  मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत जिले के असंगठित श्रमिकों का ब्लाक स्तरीय सम्मेलन जिले के सभी ब्लाक मुख्यालयों पर 13 जून को आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जिले के असंगठित श्रमिकों के पंजीयन हेतु व्यापक अभियान गत 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चलाया गया था। असंगठित श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

             मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक को गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में 4 प्रसव पूर्व जांच कराने पर 4 हजार रूपये की राशि तथा प्रसव होने के बाद 12 हजार रूपये की राशि दी जाएगी। उक्त योजना का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।

             मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिक की मृत्यु होने पर मृतक के परिजन को अंत्येष्टि हेतु ग्राम पंचायत द्वारा 5 हजार रूपये की नगद राशि सहायता के रूप में दी जाएगी। मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण अनुग्रह राशि भुगतान योजना के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये की, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये की राशि, दुर्घटना में स्थाई अपंगता होने पर 2 लाख रूपये तथा आंशिक स्थाई अपंगता होने पर 1 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाएगी। उक्त दोनो योजनाओं का क्रियान्वयन श्रम विभाग द्वारा कराया जाएगा।

           मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक शैक्षणिक शुल्क में छूट रहेगी। योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा हेतु निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन पिछडा वर्ग विभाग द्वारा किया जाएगा। असंगठित श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिए इलाज की सुविधा निशुल्क रहेगी, इस योजना का क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 1 लाख श्रमिकों को स्वरोजगार के लिए ऋण लेने पर सब्सिडी दी जाएगी, इस योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघू और मध्यम उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा।

           असंगठित श्रमिकों की आय में वृद्धि हेतु ट्रेनिंग दी जाएगी, इस योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। ई-रिक्शा एवं हाथ ठेला चलाने वालो को ई-लोडर हेतु अनुदान दिया जाएगा, इस योजना का क्रियान्वयन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जाएगा। पंजीकृत असंगठित श्रमिको को 200 रूपये फ्लैट रेट पर विद्युत उपलब्ध कराई जाएगी, इस योजना का क्रियान्वयन ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाएगा।