नई दिल्ली : ATM और चेकबुक से पैसा निकालने वालों के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है कि अब उस पर GST नहीं लगेगा l राजस्व विभाग के अनुसार विभाग ने कहा कि प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव्स और वायदा सौदों से जुड़े लेन-देन को भी जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है l वित्तीय सेवा विभाग ने पिछले महीने इस संबंध में राजस्व विभाग से संपर्क किया था l
अब एटीएम से नकदी निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एटीएम विड्रॉल को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है l इसके अलावा चेकबुक जैसी फ्री सेवा को जीएसटी से बाहर रखा गया है l हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगने वाले लेट चार्ज और अनिवासी भारतीयों द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी लगेगा l अगर एटीएम से फ्री निकासी की लिमिट समाप्त होने के बाद कोई निकासी की जाती है तो उसपर जीएसटी लगेगा .