होशंगाबाद : सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग होशंगाबाद द्वारा न्यू शिवम व्यवसायिक प्रशिक्षण युवती मंडल द्वारा संचालित मूक बधिर विद्यालय, छात्रावास, वृद्धाश्रम होशंगाबाद को नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अधीन नि:शक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने हेतु जारी धारा 52 का प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण होशंगाबाद श्रीमती प्रमिला बाईकर ने न्यू शिवम व्यवसायिक प्रशिक्षण मंडल की अध्यक्ष श्रीमती निर्मला माथनकर को निर्देश दिए है कि वे उनकी संस्था को नि:शक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने हेतु तीन वर्ष के लिए धारा 52 का प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसकी अवधि 5 मई 2018 को समाप्त हो चुकी है। उप संचालक ने अध्यक्ष श्रीमती निर्मला माथनकर को सूचित किया कि वे मूक बधिर विद्यालय, छात्रावास एवं वृद्धाश्रम में रहने वाले रहवासियों को गुणवत्ता पूर्ण भोजन न देने, संस्था की छात्रा कुमारी तपस्या के साथ मारपीट की घटना की पुष्टि होने के कारण उनका धारा 52 का प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।