होशंगाबाद : समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित विभिन्न विषयों पर वर्ष 2018-19 में माहवार सूची कें अनुसार जिला, ब्लॉक, ग्राम एवं वॉर्ड स्तर पर प्रशिक्षण प्रदाय किया जाना हैं।

              प्रशिक्षण कार्यक्रम में किशोर न्याय अधिनियम 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल विवाह प्रतिषेध अनिधियम 2006, चाईल्ड लाईन 1098, बाल श्रम की रोकथाम, बाल भिक्षावृत्ति पर रोकथाम एवं बालकों के समग्र कल्याण के लिए संचालित शासकीय योजनाओ की जानकारी प्रदान कर प्रशिक्षित किया जाएगा। कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, समस्त परियोजना अधिकारी, समस्त विकासखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी, बाल संरक्षण अधिकारी, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी तथा आईसीपीएस के अधीक्षक, परामर्श दाता एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर प्रतिवेदन, प्रतिभागियों के उपस्थिति पत्रक, छायाचित्र तथा समाचार कटिंग, महिला सशक्तिकरण कार्यालय होशंगाबाद को उपलब्ध कराएं।

            निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जून माह में विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। जुलाई माह में जिला स्तर पर बाल कल्याण अधिकारी तथा बाल देखरेख संस्थाओं के सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित होगा। इसी प्रकार अगस्त माह में जिला स्तर पर विद्यालयीन प्राचार्यों एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सितंबर माह में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण होगा तथा अक्टूबर माह में विद्यालय एवं छात्रावास स्तर पर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नवंबर माह में विकासखण्ड स्तर पर दत्तक ग्रहण के मार्गदर्शी सिद्धांत, बाल भिक्षावृत्ति, बाल श्रम आदि विषयों पर विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक माह में ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समिति के सदस्य, आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका, आशा कार्यकर्ता, शिक्षक, ग्राम पंचायत के सदस्य, शौर्यादल के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा।