रायपुर : इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविधालय के कुलपति डॉ एस.के.पाटिल सहित ७ अन्य पर न्यायालय ने पुलिस को जुर्म दर्ज करने का आदेश दिया है l जानकारी के अनुसार कुलपति सहित ७ अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शासकीय राशि का गबन एवं एक करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार किये जाने के मामले में न्यायालय ने तेलीबांधा थाने को जुर्म दर्ज कराने का आदेश दिया है। उक्त मामले की शिकायत अप्रैल 2017 में प्रमाणित दस्तावेजों के साथ तेलीबांधा थाने में तथा पुलिस अधीक्षक को की गई थी, परंतु एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी ।
जानकारी के अनुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति व अतिरिक्त प्रभार छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय डाॅ. एस.के. पाटिल, डाॅ. शिवकुमार श्रीवास्तव, माधुरी यादव, के.के. चारी, पुष्पा साहू, पुष्पा यादव, अमिताभ शर्मा, रूबी मजूमदार के विरूद्ध 1 करोड़ 26 लाख 70 हजार 880 रूपये गबन करने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, उनका उपयोग कर षड़यंत्र रचने तथा एक राय होकर शासकीय राशि का गबन कराने की सप्रमाण शिकायत 6 अप्रैल 2017 को तेलीबांधा थाने में धाराएं 409,420,467,468,471,120(बी)34 के तहत जुर्म दर्ज कराने की मांग की गई थी।
कार्यवाही नहीं होने पर प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी न्यायालय रायपुर में आवेदन दिया गया था, जिस पर निर्णय देते हुए माननीय न्यायाधीश अनंत दिप तिर्की की अदालत में कल 8 मई को अपने निर्णय में थाना प्रभारी तेलीबांधा को निर्देशित करते हुए कहा कि, प्रकरण को संलग्न दस्तावेजों सहित प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना दर्शित होता है। अतः थाना प्रभारी तेलीबांधा को निर्देशित किया जाता है कि, आवेदन पत्र में उल्लेखित व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत करें।