होशंगाबाद - म.प्र. वृत्तिकर अधिनियम 1995 में जनवरी 2018 में किए गए संशोधन के अनुसार म.प्र. वैट कर अधिनिमय 2002 के अधीन पंजीकृत करदाताओं को 2500 रूपए वार्षिक वृत्ति कर जमा करना अनिवार्य है। साथ ही म.प्र. माल और सेवाकर अधिनियम 2017 में पंजीकृत समस्त करदाताओं को भी 2500 रूपए वार्षिक वृत्ति कर जमा करना अनिवार्य है। टर्नओवर निरंक होने की स्थिति में भी यह कर जमा करना अनिवार्य है।
वाणिज्यिक कर अधिकारी इटारसी ने बताया कि निजी शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों, पैथोलॉजी सेंटर, जिला स्तरीय सहकारी समितियों, विधिक सलाहकारों, संविदा कर्मकारों, बीमा सलाहकारों, मदिरा अनुज्ञप्ति धारी, म.प्र. दुकान एवं संस्थान अधिनियम में पंजीकृत संस्थाओं, मोटर परिवहन कर्ताओं, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थाओं द्वारा भी वार्षिक वृत्ति कर के रूप में 2500 रूपए जमा करना अनिवार्य है।
वृत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। नियत तिथि तक वृत्ति कर जमा ना करने की स्थिति में कर निर्धारण, ब्याज एवं शास्ति की कार्यवाही की जाएगी। वाणिज्यिक कर अधिकारी इटारसी ने सभी करदाताओं से 31 मार्च 2018 तक अनिवार्यत: वृत्ति कर जमा कर चालान वाणिज्यिक कर कार्यालय इटारसी में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।