होशंगाबाद - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अविनाश लवानिया ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत जिले के 3 आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए होशंगाबाद जिले की सीमा से एवं सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासन कार्यवाही किए जाने के आदेश जारी किए है।
कलेक्टर द्वारा आदतन अपराधी गांधीगंज पचमढी के मोटा उर्फ राशिद पिता फिरोज खान, सर्रा केसली बाबई के पवन राजपूत पिता शंकर सिंह राजपूत एवं बाबई के ही चटना उर्फ फारूख खां पिता भूरा खां को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया है। उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद सक्सेना के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। इसी प्रकार बाबई के राहुल उर्फ खोखा पिता दिनेश तिवारी एवं भीलपुरा के राजेश यशवंत रैकवार के विरूद्ध बांड ओवर की कार्यवाही करने के आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किए गए हैं।