नई दिल्ली - सुप्रीमकोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड को फटकार लगाते हुए कहा है कि कम्पनी ने फ्लेट खरीदारों के साथ धोखा किया है l सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि यूनिटेक कम्पनी को फ्लेट खरीदारों के पैसे अपनी सम्पत्ति बेंचकर चुकाना चाहिए l सुप्रीमकोर्ट ने यूनिटेक कपंनी को निर्देश दिए हैं कि वह अपनी उन संपत्तियों का ब्योरा पेश करें जो देनदारियों से मुक्त हों l ताकि उन संपत्तियों को नीलाम करके फ्लेट खरीदारों का पैसा चुकाया जा सके l 

              सुप्रीमकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पेश किये गए ब्योरे में किसी भी प्रकार की गलती पाई गई तो अदालत में झूठा हलफनामा देने का केस चलाया जायेगा l सुप्रीमकोर्ट  में यूनिटेक की ओर से कहा गया कि जेएम फाइनेशियल लिमिटेड उनके हाउसिंग प्रोजेक्ट को फाइनैंस करना चाहती है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के एमडी और सक्षम अधिकारी को अगली सुनवाई में पेश होने को कहा था l 

               जानकारी के अनुसार सुप्रीमकोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जेएम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, क्‍योंकि जेएम फाइनेंस ने इस केस को डायवर्ट करने की कोशिश की है l