नई दिल्ली - मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से बदसलूकी और मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी  के विधायक प्रकाश जारवाल को दिल्‍ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है l इस मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्‍ली हाईकोर्ट ने प्रकाश जारवाल को जमानत दे दी है l 
             गौरतलब है कि तीस हजारी सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आप विधायक प्रकाश जारवाल ने दिल्‍ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी l  तीस हजारी सेशन कोर्ट की जज अंजू बजाज चंदना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोप गंभीर है, इसीलिए प्रकाश जरवाल को जमानत नहीं मिल सकती l  देवली से आप विधायक प्रकाश जरवाल ने हाल में हुई अपनी शादी का हवाला देते हुए कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी l  जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 56 साल के व्यक्ति के साथ जिस तरह से मारपीट हुई है वह काफी सीरिअस मामला है l