जबलपुर - हाईकोर्ट ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि समर्थन मूल्य से कम पर उपज को नहीं ख़रीदा जा सकता है l कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य से कम दाम पर खरी जा रही किसान की उपज पर जबलपुर हाईकोर्ट ने मंडी बोर्ड डायरेक्टर को ९० दिनों के अन्दर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं l 

            दरअसल बालाघाट के अन्नदाता किसान संगठन अध्यक्ष डॉ मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने एक याचिका लगाई थी जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है l इसके अलावा हाईकोर्ट ने पिछले चार साल से समर्थन मूल्य से कम पर की जा रही खरीदी पर किसान को जो हानि हुई है उसकी भरपाई ब्याज सहित करने ओर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के भी निर्देश जारी किये हैं l