उमरिया - मध्यप्रदेश के सूचना आयुक्त सुखराज सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम का गंभीर उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही करते हुए रामसेवक पनिका अधीक्षक कलेक्टर कार्यालय उमरिया पर 25000 का जुर्माना लगाया है।
सूचना के अधिकार कानून का उल्लंघन करने पर आर टी आई एक्टिविस्ट अजय दुबे की याचिका पर यह कार्रवाई की गई है| दिनांक 31 मई 2017 को आवेदन प्रस्तुत कर उमरिया में टाइगर सेल की गतिविधियों, आदिवासियों के पुनर्स्थापना ,आरटीआई के क्रियान्वयन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल बेंच की उमरिया यात्रा की जानकारी चाही गई थी, लेकिन 30 दिन के बाद भी सूचना न मिलने पर उन्होंने सूचना आयोग में शिकायत दायर कर वैधानिक कार्यवाही की मांग की थी।
सूचना आयुक्त सुखवीर सिंह ने इस मामले की सुनवाई के बाद उमरिया कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षक रामसेवक पनिका को इसके लिए दोषी मानते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही 1 माह के अंदर राशि आयोग में जमा करने का आदेश किया है। आयोग ने आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कमिश्नर शहडोल और कलेक्टर उमरिया को पाबंद किया है।