इलाहाबाद - उच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश दिया है कि अतिक्रमण करके बनाये गए मंदिर-मस्जिद हटाये जाएँ l अतिक्रमण को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह अहम फैसला सुनाया है l हाईकोर्ट ने एक जनवरी 2011 के बाद पब्लिक रोड, सड़क, रास्ते, गली, रोड के साइड पर अतिक्रमण कर बनाये गए मंदिर मस्जिद और अन्य किसी भी धार्मिक स्थल को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है l कोर्ट ने कहा कि एक जनवरी 2011 के पहले के राजमार्ग, सड़क आदि पर खड़े अवैध धार्मिक या अन्य किसी भी तरह के निर्माण अगले 6 माह में शिफ्ट किये जायें l
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि 10 जून 2016 के बाद सड़क पर अतिक्रमण कर बने धार्मिक निर्माण की जवाबदेही डीएम, एसडीएम, सीओ, एसपी, एसएसपी की होगी l कोर्ट ने मुख्य सचिव को सभी जिला मजिस्ट्रेटों व पुलिस अधीक्षकों को सर्कुलर जारी कर सड़क पर यातायात में अवरोध उतपन्न करने वाले सभी निर्माणों की जवाबदेही तय करने का दिया निर्देश दिया है l