नई दिल्ली - दिल्ली की विशेष अदालत ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी तथा तीन अन्य के खिलाफ शिकंजा कस दिया है ओर सभी को को सात करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया है । अदालत के अनुसार आरोपियों के खिलाफ काफी साक्ष्य मौजूद हैं । इसलिए आगे की कार्यवाही के लिए उन्हें 22 मार्च को अदालत के सामने पेश होने को कहा गया है ।
प्रवर्तन निदेशालय ने 83 वर्षीय वीरभद्र सिंह के खिलाफ अपनी पत्नी और अन्य के साथ मिलकर सात करोड़ रुपये की राशि को कृषि आय बताकर इसे जीवन बीमा निगम की पॉलिसी खरीद करके खर्च दिखाने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया । इस मामले की अगली सुनवाई २२ मार्च को होना है जिसके तहत सभी आरोपियों को २२ मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा गया है l