नई दिल्ली - २०१८ के बजट में सरकार मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत देने की तैयारी में है l ख़बरों के अनुसार वित्त मंत्री अरुण जेटली इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत इस बार निवेश आधारित छूट की वर्तमान लिमिट 1.5 लाख को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर सकते हैं l ऐसा होने पर 2 लाख रुपए तक का निवेश कर मुक्त होगा l
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, पांच साल के फिक्स्ड डिपोजिट्स, होम लोन की प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट, दो बच्चों की स्कूल फीस, पीपीएफ, खास तरह के म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश कर मुक्त हैं l राहत मिलने के बाद इन स्कीम्स में निवेश करने पर लोगों को लाभ मिलेगा l