भोपाल – मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है कि अगर कोई स्कूल बच्चों को शारीरिक दंड के नाम पर प्रताड़ित किये जाने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी l इस सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं l निर्देश के अनुसार स्कूल में बच्चों की शिकायत के लिए एक शिकायत पेटी का होना जरूरी है l निर्देश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि प्रदेश में लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक उत्पीडन से मुक्त रखना जरूरी है l इसलिए सभी स्कूल इसका तत्परता से पालन करें l
भोपाल- स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी – स्कूल शिक्षा विभाग